सूचना अधिकारी का आदेश: पंजीयक कार्यालय में मठ-मंदिरो का रिकॉर्ड नहीं, सूचना अधिकारी का आदेश.. दस दिनों में दस्तावेज प्रदान करे पंजीयक

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स्वतंत्र बोल
रायपुर 28 जनवरी 2025. राजधानी में मठ मंदिरो के दस्तावेजों की जानकारी पंजीयक सार्वजनिक न्यास कार्यालय में मौजूद नहीं है, ऐसे में सुचना अधिकारी ने पंजीयक सार्वजनिक न्यास को दस दिनों के भीतर दस्तावेज उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया है। राजधानी में प्रसिद्द लोक न्यास नागरीदास मंदिर, जैतूसाव मठ, दुग्धधारी मठ, रामचंद्र स्वामी बालाजी ट्रस्ट और लोक न्यास ग्राम सेवा समिति के दस्तावेजों की मांग की गई थी, जिस पर पंजीयक सार्वजानिक न्यास सह एसडीएम ने संबधित मठ-मंदिर के प्रबंधको को पत्र लिखकर दस्तावेजों को उपलब्ध कराने आदेशित किया था। एसडीएम के आदेशों को प्रबंधको ने दरकिनार कर जानकारी देने से इंकार कर दिया,, जिस पर प्रथम अपीलीय जनसूचना अधिकारी कीर्तिमान सिंह राठौर ने एसडीएम को दस दिनों के भीतर दस्तावेज निशुल्क उपलब्ध कराने संबंधी आदेश 08 जनवरी को जारी किया है।

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बड़ी खबर: पंजीयक कार्यालय में मठ मंदिरो का रिकॉर्ड नहीं, ट्रस्टों से मांग रहे दस्तावेज..