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नई दिल्ली 30 सितम्बर 2026 : सितंबर का आखिरी दिन है और कल से अक्टूबर की शुरुआत के साथ कई बड़े बदलाव होने वाले हैं। 1 अक्टूबर 2026 से LPG सिलेंडर की कीमतों, ATM से कैश निकालने के चार्ज, FD के नियम और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की कीमतों से जुड़े बदलाव सामने आएंगे। इसका असर घर के बजट और रोजमर्रा के खर्च पर पड़ सकता है।
LPG सिलेंडर के दाम और e-KYC में बदलाव
हर महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा कर नए रेट जारी करती हैं। 1 अक्टूबर 2026 को भी LPG Cylinder Price में बदलाव हो सकता है। पिछले कुछ समय में 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में कई बदलाव हुए हैं। वहीं 14 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतें स्थिर हैं।
LPG ग्राहकों के लिए 30 सितंबर तक एक जरूरी काम पूरा करना भी अहम है। जिन लोगों ने अपने LPG कनेक्शन का आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन या e-KYC पूरा नहीं किया है, उन्हें 1 अक्टूबर से LPG Subsidy मिलने में दिक्कत हो सकती है।
इसके अलावा 1 अक्टूबर से OTP Based LPG Delivery Service शुरू हो सकती है। इसके तहत सिलेंडर की डिलीवरी के समय रसीद के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP से वेरिफिकेशन करना होगा।
ATF के दाम भी बदल सकते हैं
हर महीने की पहली तारीख को LPG के साथ एयर टर्बाइन फ्यूल यानी ATF की कीमतों में भी संशोधन किया जाता है। 1 अक्टूबर को इसके नए रेट जारी हो सकते हैं। ATF की कीमत में बदलाव का असर हवाई यात्रा के खर्च पर पड़ सकता है।
फिलहाल दिल्ली में ATF की कीमत 1,04,927 रुपये प्रति किलोलीटर है। कोलकाता में यह 1,09,450 रुपये, मुंबई में 98,247 रुपये और चेन्नई में 1,09,873 रुपये प्रति किलोलीटर है।
SBI ATM से कैश निकालना पड़ेगा महंगा
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के ग्राहकों के लिए भी 1 अक्टूबर 2026 से बदलाव होने वाला है। सेविंग अकाउंट और सैलरी अकाउंट से जुड़े ग्राहकों को तय फ्री लिमिट खत्म होने के बाद ATM से कैश निकालने पर ज्यादा चार्ज देना पड़ सकता है।
ब्रांच के जरिए खुले Basic Savings Bank Deposit यानी BSBD खातों में हर महीने 4 मुफ्त निकासी के बाद हर ATM निकासी पर 15 रुपये और GST देना होगा।
सैलरी खाताधारकों के लिए मंथली फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट 10 से घटाकर 5 की जा रही है। फ्री ATM विद्ड्रॉल लिमिट खत्म होने के बाद प्रति ट्रांजैक्शन 23 रुपये और GST देना होगा। नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए फ्री लिमिट के बाद 11 रुपये और GST लागू होगा।
TV, फ्रिज और AC खरीदना हो सकता है महंगा
फेस्टिव सीजन में TV, फ्रिज, AC और दूसरे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स सामान खरीदने वालों को झटका लग सकता है। 1 अक्टूबर से इनकी कीमतों में बढ़ोतरी की जा सकती है।
पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक तांबा, इस्पात, एल्यूमीनियम और कच्चे तेल जैसे प्रमुख कच्चे माल की लागत बढ़ी है। इसके साथ माल ढुलाई शुल्क में भी इजाफा हुआ है। इन वजहों से इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की कीमतों में 8% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
FD के नियमों में भी बदलाव
फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD से जुड़े नियमों में भी बदलाव 1 अक्टूबर से प्रभावी होने वाला है। ये बदलाव FD Interest Rates की जानकारी से जुड़े हैं।
नए नियम के तहत बैंकों को FD की ब्याज दर से जुड़ी जानकारी रोजाना सुबह 10 बजे तक अपडेट करनी होगी। वेबसाइट पर इससे संबंधित पूरी जानकारी दिखानी होगी।
इसके अलावा एक ही तारीख को स्वीकार की गई FD पर बैंकों को एक समान ब्याज दर देनी होगी। इस मामले में ग्राहकों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। बल्क डिपॉजिट पर डिफरेंशियल ब्याज यानी रन-ऑफ रेट्स से जुड़ा नियम भी बदलेगा।
एक नजर में 1 अक्टूबर से जुड़े 5 बदलाव
- LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव हो सकता है।
- LPG e-KYC नहीं कराने वालों को सब्सिडी में दिक्कत हो सकती है।
- SBI ATM से फ्री लिमिट के बाद निकासी पर ज्यादा चार्ज देना पड़ सकता है।
- TV, फ्रिज और AC समेत इलेक्ट्रॉनिक्स सामान महंगे हो सकते हैं।
- FD की ब्याज दरों की जानकारी और बल्क डिपॉजिट से जुड़े नियम बदलेंगे।


