कोर्ट में पेश नहीं हुए तोमर बंधु, अब संपत्ति होगी कुर्क

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स्वतंत्र बोल
रायपुर 21 अगस्त 2025: राजधानी के सूदखोर, अपराधी तोमर बंधू फरार है, पुलिस को उनकी तलाश है। इसी बीच तोमर बंधुओं की अग्रिम जमानत याचिका सेशन कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दी। वीरेंद्र और रोहित तोमर के खिलाफ आधा दर्जन मामलों में बचाव पक्ष ने जमानत याचिका दायर की थी।

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इस मामले की सुनवाई CBI की विशेष अदालत में हुई। दोनों भाई 2 महीने से ज्यादा समय से फरार हैं। गिरफ्तारी के लिए एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह ने उन पर पांच-पांच हजार रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। इसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस ने कोर्ट से उनकी संपत्ति कुर्की की मांग की थी। कोर्ट ने पुलिस के आवेदन को मंजूरी देते हुए चार संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश कलेक्टर को भेजा, जिस पर तहसीलदार को कार्रवाई की जिम्मेदारी दी गई है।

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बचाव पक्ष ने उठाई आपत्ति बचाव पक्ष के वकील ने कुर्की आदेश पर आपत्ति दर्ज की है। उनका कहना है कि उन्होंने 18 अगस्त को इस मामले में आवेदन पेश किया था, जिस पर 20 अगस्त को सुनवाई तय थी। बिना उनकी बात सुने कुर्की आदेश जारी करना न्यायसंगत नहीं है। इस पर कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगी।

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तहसीलदार प्रवीण परमार के अनुसार, वीरेंद्र और इसके अलावा राजधानी के आसपास स्थित उनकी तीन और जमीनें भी कुर्क की जाएंगी। कोर्ट की सुनवाई के बाद गुरुवार को तय होगा कि तोमर बंधुओं की संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया कब शुरू होगी।