फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ तो क्या राशन मिलना बंद हो जाएगा? जानिए खाद्य विभाग का नया निर्देश

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स्वतंत्र बोल
रायपुर 26 अक्टूबर 2026:
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन प्राप्त करने वाले नागरिकों के लिए जरूरी खबर सामने आई है। यदि बायोमेट्रिक मशीन में फिंगरप्रिंट का मिलान नहीं होता है, तब भी पात्र हितग्राहियों को राशन उपलब्ध कराने की पूरी वैकल्पिक व्यवस्था का प्रावधान है। विशेष रूप से बुजुर्गों और ऐसे हितग्राहियों, जिन्हें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में अक्सर परेशानी का सामना करना पड़ता है, वे नियमानुसार नॉमिनी (नामांकित व्यक्ति) अथवा ओटीपी (OTP) आधारित प्रमाणीकरण के जरिए आसानी से अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं।

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रायपुर खाद्य विभाग ने जारी किया स्पष्टीकरण

इस संबंध में रायपुर जिले के खाद्य नियंत्रक ने आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में हितग्राहियों की सुविधा के लिए पहले से ही वैकल्पिक व्यवस्थाएं तय की गई हैं। यदि किसी पात्र हितग्राही का फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक मशीन में मैच नहीं हो पाता है, तो उन्हें निराश होने या लौटने की कोई आवश्यकता नहीं है। खाद्य विभाग के अनुसार, फिंगरप्रिंट का मिलान न होने के कारण बुजुर्गों या अन्य पात्र हितग्राहियों को राशन न मिलने संबंधी बातें भ्रामक और अधूरी जानकारी पर आधारित हैं।

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इन दो विकल्पों से मिल सकता है राशन

खाद्य नियंत्रक ने स्पष्ट किया है कि आम जनता के बीच किसी तरह का भ्रम न फैले, इसलिए इन वैकल्पिक व्यवस्थाओं की जानकारी होना बेहद जरूरी है। ऐसे मामलों में नियमानुसार निम्नलिखित दो मुख्य माध्यमों से राशन लिया जा सकता है:

  • नॉमिनी के माध्यम से: पात्र हितग्राही अपने किसी अधिकृत नॉमिनी (नामांकित व्यक्ति) के जरिए राशन दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।

  • ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण: बायोमेट्रिक मिलान न होने की स्थिति में ओटीपी (OTP) आधारित प्रक्रिया का उपयोग करके राशन लिया जा सकता है।

विभाग ने साफ किया है कि केवल फिंगरप्रिंट का मिलान न होने मात्र से यह निष्कर्ष बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता कि संबंधित पात्र हितग्राही को राशन नहीं मिल सकता। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे नियमों की सही जानकारी रखें और किसी भी प्रकार की अफवाहों से बचें।