स्वतंत्र बोल
रायपुर | 08.अगस्त.2026 दिल्ली से रायपुर लौट रहे एक यात्री को फ्लाइट छूटने के बाद काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मामला उपभोक्ता फोरम तक पहुंचा, जहां सुनवाई के बाद इंडिगो एयरलाइंस पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह मामला एयरलाइन की सेवा में कथित कमी और यात्री को हुई परेशानी से जुड़ा है।
मिली जानकारी के अनुसार, यात्री ने दिल्ली से रायपुर आने के लिए इंडिगो की फ्लाइट बुक की थी। निर्धारित समय पर यात्रा करने के लिए वह एयरपोर्ट पहुंचा, लेकिन किसी वजह से उसकी फ्लाइट छूट गई। इसके बाद यात्री को यात्रा में दिक्कतों का सामना करना पड़ा और उसने पूरे मामले को लेकर उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत में यात्री ने एयरलाइन की ओर से उपलब्ध कराई गई सेवा और फ्लाइट छूटने से जुड़ी परिस्थितियों को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। मामले की सुनवाई के दौरान यात्री की परेशानी और शिकायत से जुड़े तथ्यों को ध्यान में रखा गया। इसके बाद उपभोक्ता फोरम ने इंडिगो एयरलाइंस पर 60 हजार रुपये की राशि लगाने का फैसला सुनाया।
इस मामले से यह भी साफ होता है कि हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों के लिए समय पर और सही जानकारी मिलना कितना जरूरी है। चेक-इन, बोर्डिंग टाइम, गेट में बदलाव या उड़ान से जुड़ी किसी भी महत्वपूर्ण सूचना में देरी होने पर यात्री को परेशानी उठानी पड़ सकती है।
हालांकि, इस मामले में फ्लाइट छूटने की सटीक वजह, यात्री का नाम, फ्लाइट नंबर और उपभोक्ता फोरम के आदेश की पूरी जानकारी सामने आने के बाद ही मामले की पूरी तस्वीर स्पष्ट होगी। इसलिए इन जानकारियों को आधिकारिक आदेश से मिलान करना जरूरी है।
फिलहाल, इंडिगो पर 60 हजार रुपये का जुर्माना लगाए जाने का यह मामला यात्रियों के अधिकारों और एयरलाइन कंपनियों की जवाबदेही से जुड़ा अहम मामला माना जा रहा है।


