स्वतंत्र बोल
बिलासपुर 25 सितम्बर 2026 : पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़े CBI मामले में शुक्रवार को बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन यह पूरी नहीं हो सकी। मामले की अगली सुनवाई अब 25 नवंबर 2026 को होगी। सुनवाई जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच में हुई।
भूपेश बघेल ने CBI के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें ट्रायल कोर्ट के बरी करने के आदेश को रद्द कर दिया गया था। विशेष अदालत ने निचली अदालत को उनके खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के निर्देश दिए थे।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला CBI बनाम कैलाश मुरारका एवं अन्य से जुड़ा है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, 4 मार्च 2025 को ट्रायल कोर्ट ने दस्तावेजों के आधार पर भूपेश बघेल को आरोपों से बरी कर दिया था।
इसके बाद CBI ने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका दायर की। 24 जनवरी 2026 को विशेष CBI अदालत ने CBI की पुनरीक्षण याचिका स्वीकार कर ली।
विशेष अदालत ने ट्रायल कोर्ट के पहले के आदेश को रद्द कर दिया। साथ ही निचली अदालत को मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। इसमें आरोप तय करने की प्रक्रिया भी शामिल थी।
इसी आदेश को हाईकोर्ट में दी चुनौती
विशेष CBI अदालत के इस आदेश के खिलाफ भूपेश बघेल ने बिलासपुर हाईकोर्ट का रुख किया। उनकी याचिका पर शुक्रवार को जस्टिस पीपी साहू की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई।
हालांकि, सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। अब मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर 2026 को होगी।


