स्वतंत्र बोल
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 21 फरवरी 2025: छत्तीसगढ़ के गौरेला में डेढ़ साल पहले नाबालिग से हुए अनाचार मामले में कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है. विशेष अपर सत्र न्यायाधीश, पेण्ड्रारोड ज्योति अग्रवाल ने आरोपी गणेश धुर्वे को उम्र कैद की सजा सुनाई है. बता दें, पूरा मामला गौरेला थाना क्षेत्र का है. आरोपी गणेश धुर्वे ने 30 सितंबर 2023 को स्कूल जा रही नाबालिग छात्रा को जबरन मोटरसायकल में बैठाकर दूसरे गांव ले गया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. वहीं छात्रा के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने जब पतासाजी की, तो जानकारी मिली की छात्रा को आरोपी अपने साथ दूसरे गांव ले गया है. जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और छात्रा को वापस घर ले गए।
|
WhatsApp Group
|
Join Now |
|
Facebook Page
|
Follow Now |
|
Twitter
|
Follow Us |
|
Youtube Channel
|
Subscribe Now |
घर जाने के बाद पीड़िता ने पूरी आपबीती अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद मामले में पुलिस ने आरोपी गणेश धुर्वे पिता रामप्रसाद धुर्वे 29 वर्ष के खिलाफ आईपीसी की धारा 341, 506(2), 366, 376(1) और पाक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत अपराध क्रमांक 407 दर्ज किया और आगे की कार्रवाई शुरू की. पुलिस ने 8 अक्टूबर 2023 को आरोपी को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया था.
इस मामले में फैसला सुनाते हुए विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पेंड्रारोड ज्योति अग्रवाल ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुये आरोपी को पाक्सो एक्ट 2012 की धारा 3 सहपठित धारा 4 के तहत आजीवन कारावास और एक हजार रूपये का अर्थदंड तथा आईपीसी की धारा 341 के तहत एक माह के साधारण कारावास की सजा और 500 रूपये के अर्थदंड, धारा 506 (2) के तहत 3 साल के कठोर कारावास की सजा और 500 रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. अर्थदंड की अदायगी में चूक होने पर अतिरिक्त सश्रम कारावस की सजा भुगतनी होगी. ये सभी सजांए एक साथ चलेंगी. इस मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने की।
