बलरामपुर-रामानुजगंज। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर-रामानुजगंज जिले से शिक्षा विभाग को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। सरकारी स्कूल में पदस्थ एक शिक्षक दुष्कर्म के गंभीर आरोप में गिरफ्तार होकर जेल पहुंच गया है। मामले के सामने आते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया और विभाग ने आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।
जानकारी के मुताबिक कुसमी विकासखंड के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गोपातू में पदस्थ शिक्षक धन सिंह राम के खिलाफ थाना दुलदुला, जिला जशपुर में गंभीर आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। आरोपी शिक्षक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(n) और BNS की धारा 69 के तहत केस दर्ज किया गया है।
बताया जा रहा है कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद वह फिलहाल जेल में बंद है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए सरगुजा संभाग अंबिकापुर के संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा ने तत्काल निलंबन आदेश जारी कर दिया। आदेश में साफ कहा गया है कि शिक्षक का यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का खुला उल्लंघन है, जो शासकीय सेवा की गरिमा के खिलाफ है।
इसी आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत धन सिंह राम को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान आरोपी शिक्षक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय शंकरगढ़ निर्धारित किया गया है। विभागीय नियमों के अनुसार उसे जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
इस घटना के बाद इलाके में भी भारी चर्चा का माहौल है। जिस शिक्षक पर बच्चों को सही रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी थी, वही अब गंभीर अपराध के आरोप में कानून के शिकंजे में फंस गया है।


