आधार केंद्र में घुसे, की तोड़फोड़ और हंगामा! पार्षद की कुर्सी गई, संभागायुक्त ने किया बर्खास्त

स्वतंत्र बोल
भिलाई 30 मई 2026:  नगर पालिक निगम रिसाली के एक पार्षद को आधार केंद्र में कथित तोड़फोड़ और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला भारी पड़ गया। संभागायुक्त एसएन राठौर ने वार्ड क्रमांक-16 बीआरपी कॉलोनी के पार्षद विनय नेताम को पद से बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया है। इस कार्रवाई के बाद स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है।

ad

जांच रिपोर्ट के बाद गिरी गाज

जानकारी के मुताबिक नगर निगम रिसाली के आयुक्त ने 19 मार्च 2026 को संभागायुक्त को विस्तृत प्रतिवेदन भेजकर पार्षद विनय नेताम के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया था कि पार्षद ने अपने पद की मर्यादा के विपरीत आचरण करते हुए शासकीय कार्य में गंभीर व्यवधान उत्पन्न किया।

youtube

मामले की जांच के दौरान दोनों पक्षों से दस्तावेज, साक्ष्य और तर्क लिए गए। विस्तृत परीक्षण के बाद आरोपों को प्रमाणित माना गया।

आधार केंद्र में घुसकर की तोड़फोड़!

जांच में सामने आया कि पार्षद विनय नेताम नगर निगम मुख्यालय परिसर में संचालित आधार कक्ष में पहुंचे थे। आरोप है कि उन्होंने वहां हंगामा किया, तोड़फोड़ की और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाया।

इतना ही नहीं, जांच रिपोर्ट में उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने का भी उल्लेख किया गया है। अधिकारियों ने इसे जनप्रतिनिधि के पद के अनुरूप नहीं माना।

कानून के तहत हुई कार्रवाई

संभागायुक्त एसएन राठौर ने छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1996 की धारा 19(1)(अ) के तहत कार्रवाई करते हुए विनय नेताम को पार्षद पद से बर्खास्त कर दिया।

आदेश में कहा गया है कि जनप्रतिनिधि होने के बावजूद उनका आचरण शासकीय कार्यों में बाधा उत्पन्न करने वाला पाया गया, जो पद की गरिमा के विपरीत है।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा

पार्षद की बर्खास्तगी के बाद निगम क्षेत्र और राजनीतिक हलकों में इस कार्रवाई की चर्चा तेज हो गई है। स्थानीय स्तर पर इसे जनप्रतिनिधियों के लिए एक बड़ा संदेश माना जा रहा है कि शासकीय संस्थानों में अनुशासनहीनता और तोड़फोड़ जैसे मामलों को प्रशासन गंभीरता से ले रहा है।

फिलहाल संभागायुक्त के आदेश के बाद विनय नेताम की पार्षद सदस्यता समाप्त हो गई है और मामला क्षेत्र में चर्चा का प्रमुख विषय बना हुआ है।