रायपुर में रैली-जुलूस पर नया नियम लागू! 7 दिन पहले परमिशन जरूरी, सफाई शुल्क भी दोगुना…

स्वतंत्र बोल
रायपुर 22 अगस्त 2026 राजधानी में अब रैली, जुलूस, सार्वजनिक खेल मैदान में कार्यक्रम या पंडाल लगाने से पहले अनुमति लेना जरूरी होगा। नगर निगम ने इसके लिए संबंधित जोन कार्यालयों को अनुमति देने की जिम्मेदारी सौंपी है। यानी ऐसे आयोजनों के लिए अब लोगों को निगम मुख्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि अपने संबंधित जोन कार्यालय में आवेदन करना होगा। नगर निगम के मुताबिक, किसी भी रैली, जुलूस या सार्वजनिक स्थान पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कम से कम 7 दिन पहले निर्धारित प्रारूप में आवेदन देना होगा। आवेदन के साथ संबंधित विभागों की NOC भी जमा करनी होगी।

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आयोजन की अनुमति के लिए इन चार विभागों की NOC जरूरी होगी—

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अनुविभागीय दंडाधिकारी/राजस्व विभाग
पुलिस विभाग
जिला सेनानी, होमगार्ड एवं अग्निशमन विभाग
बिजली विभाग के कार्यपालन अभियंता या सहायक अभियंता

छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के तहत नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने सार्वजनिक खेल मैदान, पंडाल, अस्थायी ढांचे और अन्य आयोजनों से जुड़ी अनुमति के लिए संबंधित जोन कमिश्नरों को अधिकृत किया है। इसका मतलब है कि रैली-जुलूस या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने वाले व्यक्ति या संस्था को अब संबंधित जोन कमिश्नर कार्यालय में आवेदन करना होगा। नगर निगम ने रैली और जुलूस के बाद होने वाली सफाई के लिए लिया जाने वाला शुल्क भी बढ़ा दिया है। अब प्रति आयोजन 1000 रुपये सफाई शुल्क देना होगा। पहले यह शुल्क 500 रुपये था। नगर निगम के अनुसार, यह बदलाव मेयर इन काउंसिल की 23 सितंबर 2025 की बैठक और सामान्य सभा के 29 अक्टूबर 2025 के संकल्प के आधार पर किया गया है। नगर निगम ने आयोजन करने वाले लोगों और संस्थाओं से कहा है कि वे निर्धारित प्रारूप में समय से आवेदन करें और सभी जरूरी NOC पहले से जमा करें इससे आयोजन के दौरान अनुमति से जुड़ी परेशानी से बचा जा सकेगा।