प्राधिकरण में भर्ती निरस्त: क्या त्रुटियों के चलते रद्द की गई भर्ती या कुछ और ..? भर्ती रद्द से होने अभ्यर्थियों में निराशा।

स्वतंत्र बोल
बिलासपुर 11 मार्च 2025.  छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विभिन्न पदों पर जारी किये भर्ती संबंधी विज्ञापन को निरस्त कर दिया गया है। प्राधिकारण द्वारा सितंबर 2023 अनुवादक, सहायक ग्रेड तीन, कंप्यूटर ऑपरेटर, वाहन चालक और भृत्य के कुल 112 पदों में भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। जिसे कुछ दिनों पहले बिना उचित कारण के निरस्त कर दिया गया है। प्राधिकरण ने भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने का कोई समुचित कारण नहीं बताया है, जिससे वर्षो से तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को धक्का पहुंचा है।

जानकारिनुसार प्राधिकरण द्वारा सितंबर 2023 में जारी किये गए विज्ञापन के बाद तेजी से भर्ती की तैयारी चल रही थी। लिखित परीक्षा व स्क्रीनिंग परीक्षा मार्च 2024 में पूरी कर 1 सितंबर 2024 को कौशल परीक्षा होनी थी, जिसे सप्ताह भर पहले निरस्त कर दिया गया था। इससे पहले प्राधिकरण द्वारा पात्र अपात्र सूची जारी कर दावा आपत्ति भी मंगाया गया था, परीक्षा रद्द होने के पीछे प्राधिकरण स्पष्ट कारण नहीं बता पा रहा, जिससे अभ्यर्थियों में नाराजगी है। अपुष्ट जानकारिनुसार प्राधिकरण के अध्यक्ष का तबादला होने के बाद निरस्त करने फैसला लेने की चर्चा है, तो प्राधिकरण द्वारा भर्ती प्रक्रिया में त्रुटि होने की बाते कही जा रही है। प्राधिकरण के सदस्य सचिव द्वारा 03 मार्च को जारी अपने आदेशों में कहा है कि

“यह कि छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपु द्वारा विज्ञापन क्रमांक 2544/तीन-2-1 /2023, बिलासपुर दिनांक 08/09/2023 के अंतर्गत विज्ञापित अनुवादक हिंदी से अंग्रेजी के रिक्त 01 पद, सहायक ग्रेड-3/कंप्यूटर ऑपरेटर/प्रोसेस राइटर के रिक्त 80 पद वहां चालक के रिक्त 01 पद और भृत/आदेशिका वाहक के 30 पद कुल 112 प[पदों के संबंध में की जा रही भर्ती प्रक्रिया को सक्षम प्राधिकारी के अनुसार एतद द्वारा निरस्त किया जाता है।”

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