स्वतंत्र बोल
नई दिल्ली 04 अप्रैल 2025 : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने नियमों में कुछ बदलाव किया है जिससे भविष्य निधि के खाताधारकों को फायदा हो सकता है। प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ खाताधारकों के लिए पैसों का निकासी करना आसान हो सकता है। समय की बर्बादी के बिना खाताधारकों के लिए PF अकाउंट से पैसे निकालना आसान हो सकता है। ईपीएफओ दावा निपटान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नए नियम जारी किए हैं।
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नहीं जमा होगा चेक या पासबुक
EPFO ने PF निकासी प्रक्रिया को आसान बनाते हुए नियम में बदलाव किया है। इसके तहत पीएफ अकाउंट होल्डर के लिए कैंसिल चेक बुक की फोटो अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। ना ही खाताधारकों के पासबुक को जमा करना जरूरी होगा।बैंक खाते के नियोक्ता वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी।
करीब 8 करोड़ अंशधारकों को फायदा
PF अकाउंट से पैसे निकासी प्रक्रिया को आसान बनाने के साथ करीब 8 करोड़ अंशधारकों को लाभ पहुंचाया जाएगा। पैसे निकालने के लिए चेक या बैंक पासबुक को अपलोड नहीं करना होगा। EPFO ने बैंक खाते के वेरिफिकेशन प्रोसेस को बंद कर दिया है। ऐसे में दावा निपटान प्रक्रिया तेज हो सकेगी।
पहले क्या था जरूरी?
नियम के तहत पहले EPF खाताधारकों के लिए जरूरी था कि वो ऑनलाइन निकासी के लिए आवेदन करें और उस दौरान अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ( UAN) या पीएफ अकाउंट से जुड़े बैंक अकाउंट की पासबुक या चेक की फोट वेरिफिकेशन के तहत अपलोड करें। हालांकि, नए नियम में दोनों को जमा अपलोड करने की मनाही हो गई है।
आपको जानकारी के लिए बता दें कि ट्रायल बेसिस पर ये प्रक्रिया 28 मई 2024 से चल रही है। इसके तहत कुछ KYC-अपडेटेड सदस्यों के लिए इसे लागू भी किया था। इस प्रक्रिया के दौरान 1.7 करोड़ EPF अंशधारकों को फायदा मिला और ये टेस्टिंग भी सफल रही। इसके बाद सभी EPF खाताधारकों के लिए इसे लागू किया गया है।
