ट्रैफिक चालान से परेशान हैं? अब आधे से भी कम में छुटकारे का मौका… लेकिन सिर्फ इस दिन तक!

स्वतंत्र बोल
रायपुर, 07 मई 2026:अगर आपके वाहन का ई-चालान लंबे समय से पेंडिंग है, तो यह खबर आपके लिए राहत भरी साबित हो सकती है। रायपुर में एक बार फिर Lok Adalat लगने जा रही है, जहां कई ट्रैफिक चालानों का निपटारा कम जुर्माने या बिना जुर्माने के भी किया जा सकता है।

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जानकारी के मुताबिक 9 मई 2026 को लोक अदालत आयोजित होगी। इसके लिए वाहन मालिकों को 7 मई 2026 रात 8 बजे तक अपना रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।

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यहां करना होगा रजिस्ट्रेशन

इच्छुक वाहन मालिक रायपुर स्थित Kalibadi Traffic Headquarters पहुंचकर लोक अदालत के लिए पंजीयन करा सकते हैं।

पुलिस ने साफ कहा है कि तय समय सीमा के बाद किसी भी तरह का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

किन चालानों में मिल सकती है राहत?

लोक अदालत में आमतौर पर इन मामलों की सुनवाई होती है:

  • बिना हेलमेट वाहन चलाना
  • सीट बेल्ट न लगाना
  • ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना
  • गलत पार्किंग
  • प्रदूषण सर्टिफिकेट न होना
  • इंश्योरेंस एक्सपायर होना

कई मामलों में चालान कम या पूरी तरह माफ भी किए जा सकते हैं।

लेकिन इन मामलों में नहीं मिलेगी राहत

यातायात पुलिस के अनुसार गंभीर ट्रैफिक उल्लंघन वाले मामलों में कोई छूट नहीं दी जाएगी। इनमें:

  • नशे में वाहन चलाना
  • हिट एंड रन
  • गंभीर लापरवाही से ड्राइविंग

जैसे मामले शामिल हैं।

समय पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो होगी कार्रवाई

यातायात पुलिस ने चेतावनी दी है कि जिन वाहन मालिकों के ई-चालान लंबित हैं और वे तय समय तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर वाहन जब्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है।

ऐसे में अगर आपका चालान पेंडिंग है, तो यह मौका आपके लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है।