CG Teacher Recruitment: 2292 पदों की भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक, 11 अक्टूबर की परीक्षा पर क्या होगा?

Bilaspur highcourt

स्वतंत्र बोल
रायपुर 9 अक्टूबर 2026 :
छत्तीसगढ़ में शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती 2026 की लिखित परीक्षाओं पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण रोस्टर को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश कृष्णराम महापात्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब मांगा है। इस आदेश से 2292 पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई है। सहायक शिक्षक की परीक्षा 11 अक्टूबर और शिक्षक की परीक्षा 25 अक्टूबर को प्रस्तावित थी। अब अभ्यर्थियों को आगे के आदेश का इंतजार है।

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दिव्यांग आरक्षण रोस्टर पर क्यों पहुंचा मामला हाईकोर्ट?

छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षक और सहायक शिक्षक के पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। भर्ती की शर्तों और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए तय आरक्षण रोस्टर पर आपत्ति जताते हुए कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

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याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रूंगटा ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि भर्ती प्रक्रिया में दिव्यांगों के आरक्षण से जुड़े नियमों का उचित तरीके से पालन नहीं किया गया है।

याचिका में सामान्य प्रशासन विभाग और समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी परिपत्रों और दिशा-निर्देशों का हवाला दिया गया है। याचिकाकर्ताओं ने इन्हीं के आधार पर भर्ती विज्ञापन में निर्धारित आरक्षण व्यवस्था की वैधता को चुनौती दी है।

पूर्णतः दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं देने का आरोप

याचिकाकर्ताओं की प्रमुख आपत्ति है कि भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग वर्ग के लिए आरक्षित पदों का प्रावधान होने के बावजूद पूर्णतः दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को लाभ देने की उचित व्यवस्था नहीं की गई है।

उनका कहना है कि इस वजह से ऐसे अभ्यर्थी शिक्षक और सहायक शिक्षक के पदों पर नियुक्ति के अवसर से वंचित हो रहे हैं। याचिकाकर्ताओं ने इसे दिव्यांग अभ्यर्थियों के संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा मामला बताते हुए आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग की है।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं के आरोपों पर सरकार का पक्ष सामने आने के बाद विवाद से जुड़े तथ्यों की स्थिति स्पष्ट होगी।

11 और 25 अक्टूबर को होनी थी लिखित परीक्षा

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सहायक शिक्षक पद के लिए लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर को होनी थी। वहीं, शिक्षक पद के लिए परीक्षा 25 अक्टूबर को प्रस्तावित थी। परीक्षा के आयोजन की तैयारियां की जा रही थीं, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा कार्यक्रम प्रभावित हो गया है।

अब भर्ती प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी, यह राज्य सरकार के जवाब और हाईकोर्ट के आगामी निर्देशों पर निर्भर करेगा। अभ्यर्थियों को परीक्षा की स्थिति और आगे की प्रक्रिया को लेकर आधिकारिक सूचना का इंतजार है।

ई और टी संवर्ग में कुल 2292 पद

छत्तीसगढ़ में शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती 2026 के तहत कुल 2292 पदों पर नियुक्तियां प्रस्तावित हैं। इनमें ई-संवर्ग के 795 और टी-संवर्ग के 1497 पद शामिल हैं।

दोनों संवर्गों में भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अब आरक्षण रोस्टर से जुड़े विवाद और हाईकोर्ट के आदेश के बाद भर्ती की अगली प्रक्रिया पर नजर रहेगी।