‘वीडियो बना रहा है क्या…’: कोर्ट पेशी पर मुस्कुराया कुलदीप साहू, डबल मर्डर में 4 आरोपी दोषी करार

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सूरजपुर 28 सितम्बर 2026 : सूरजपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सोमवार को दो अहम मामलों में फैसला सुनाया। प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को दोषी ठहराया है। अब सजा के बिंदु पर 8 अक्टूबर को सुनवाई होगी। वहीं प्रधान आरक्षक उदय सिंह को गाड़ी से कुचलकर जान से मारने की कोशिश के मामले में आरोपी कुलदीप साहू को 10 साल की सजा सुनाई गई है।

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दोनों मामलों की सुनवाई के दौरान कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सुरक्षा को देखते हुए न्यायालय परिसर में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। चार आरोपियों के दोषी ठहराए जाने के बाद अब 8 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई पर नजर है।

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कोर्ट में पेशी के दौरान कुलदीप का वीडियो

कुलदीप साहू की कोर्ट में पेशी के दौरान एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में वह मुस्कुराते हुए नजर आ रहा है और वीडियो बनाने की बात कहता दिखाई देता है। उसके बाल फौजी कट में नजर आ रहे हैं। वीडियो में वह कथित तौर पर धमकी भरे लहजे में बात करता दिखाई देता है।

क्या है प्रधान आरक्षक की पत्नी-बेटी की हत्या का मामला?

यह मामला 13 अक्टूबर 2024 की रात का है। सूरजपुर में प्रधान आरक्षक तालिब शेख की पत्नी और उनकी बेटी की हत्या कर दी गई थी। इससे पहले चौपाटी में कुलदीप साहू का पुलिसकर्मियों से विवाद हुआ था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विवाद के दौरान उसने एक पुलिसकर्मी पर होटल में रखी खौलते तेल की कढ़ाई फेंक दी थी। इसके बाद उसके खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू की गई।

तलाश के दौरान कुलदीप के कार में होने की जानकारी सामने आई। इसी दौरान पुलिसकर्मियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की गई। इस मामले में प्रधान आरक्षक उदय सिंह को गाड़ी से कुचलकर जान से मारने की कोशिश के आरोप में कुलदीप को अब 10 साल की सजा सुनाई गई है।

इसके बाद कुलदीप महगंवा स्थित प्रधान आरक्षक तालिब शेख के किराए के मकान में पहुंचा। वह दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। तालिब शेख की पत्नी ने अपने पति को फोन किया, लेकिन बातचीत नहीं हो सकी। तालिब शेख ने भी पत्नी से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई।

इसके बाद तालिब शेख को अनहोनी की आशंका हुई और वह घर पहुंचे। वहां उन्हें घर के अंदर खून फैला मिला। पत्नी और बेटी घर पर नहीं थीं। घर के बाहर चाकू भी मिला। तलाश के दौरान दोनों के शव शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर मिले थे।

अब 8 अक्टूबर को होगी सजा पर सुनवाई

फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पत्नी और बेटी की हत्या के मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराया है। फिलहाल अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 8 अक्टूबर की तारीख तय की है। यानी दोष सिद्ध होने के बाद अब अगली सुनवाई में अदालत सजा के मुद्दे पर सुनवाई करेगी।

दूसरे मामले में कुलदीप साहू को प्रधान आरक्षक उदय सिंह पर गाड़ी चढ़ाकर जान से मारने की कोशिश के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है।