मदिरा प्रेमियो के लिए बुरी खबर: इस शहर में आज शाम से बंद हो जाएगी दुकाने, बार में भी नहीं मिलेगा शराब।

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स्वतंत्र बोल
रायपुर 28 सितंबर 2026:
गणेश विसर्जन के अवसर पर रायपुर जिले में कानून-व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। रायपुर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गौरव कुमार सिंह ने 28 सितंबर 2026 को आदेश जारी कर शाम 4:00 बजे से जिले के प्रमुख क्षेत्रों में स्थित सभी देशी-विदेशी मदिरा दुकानों, रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार और क्लबों को पूर्णतः बंद रखने का निर्देश दिया है। प्रशासन ने इस आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश आबकारी और पुलिस विभाग को दिए हैं।

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इन क्षेत्रों में बंद रहेंगी शराब दुकानें और बार

कलेक्टर द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार यह पाबंदी रायपुर नगर निगम क्षेत्र, नगर निगम क्षेत्र बीरगांव के साथ-साथ उरला, सिलतरा और गुमाड़ा (अभनपुर/संबद्ध क्षेत्र) में लागू रहेगी। इन इलाकों में स्थित देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार, क्लब तथा सभी अहाता लाइसेंसियों (FL-1, CS-2, FL-2, FL-3, FL-4 आदि) को आज शाम 4:00 बजे से बंद कर दिया जाएगा।

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कानून-व्यवस्था और शांति व्यवस्था के लिए लिया गया निर्णय

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा 26 सितंबर 2026 को भेजे गए पत्र को ध्यान में रखते हुए जिला दंडाधिकारी ने यह आदेश छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24(1) के तहत जारी किया है। गणेश विसर्जन झांकियों और जुलूस के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने, सुरक्षा सुनिश्चित करने और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आबकारी नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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