काउंटर से टिकट बुक कराने वालों के लिए रेलवे की नई सुविधा, जानें फायदे

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रायपुर 24 अक्टूबर 2026:
 रेलवे आरक्षण काउंटर से रिजर्व टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को भी 27 अक्टूबर 2026 से वैकल्पिक यात्रा बीमा लेने की सुविधा मिलेगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर, रायपुर और नागपुर मंडलों के PRS काउंटरों पर यह विकल्प उपलब्ध होगा। बीमा लेने के लिए यात्रियों को टिकट बुकिंग के समय अपनी सहमति देनी होगी। इसके साथ वैध मोबाइल नंबर देना और निर्धारित प्रीमियम का डिजिटल माध्यम से भुगतान करना अनिवार्य होगा।

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अब तक वैकल्पिक यात्रा बीमा की सुविधा ई-टिकट बुकिंग के दौरान मिलती थी। नई व्यवस्था के तहत इसे रेलवे के आरक्षण काउंटरों पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। यह सुविधा अनिवार्य नहीं होगी। यात्री अपनी इच्छा से बीमा का विकल्प चुन सकेंगे।

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टिकट बुक कराते समय कैसे मिलेगा बीमा?

आरक्षण काउंटर पर कर्मचारी यात्रियों को यात्रा बीमा की जानकारी देंगे और उनकी सहमति दर्ज करेंगे। बीमा लेने के इच्छुक यात्रियों को वैध मोबाइल नंबर देना होगा। इसके बाद निर्धारित प्रीमियम का डिजिटल माध्यम से भुगतान करना होगा।

यात्री का विवरण संबंधित बीमा कंपनी को भेजा जाएगा। पॉलिसी की जानकारी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर उपलब्ध कराई जाएगी। टिकट बुक कराते समय यात्री अपने विवरण की सही जानकारी दर्ज कराएं और लागू प्रीमियम की पुष्टि कर लें।

इस व्यवस्था के लिए सेंटर फॉर रेलवे इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स (CRIS), IRCTC के समन्वय से तकनीकी व्यवस्था और सिस्टम एकीकरण का काम कर रहा है। आरक्षण काउंटरों के कर्मचारियों और पर्यवेक्षकों को भी इस संबंध में जरूरी जानकारी दी जाएगी।

दुर्घटना में कितना मिलेगा बीमा कवर?

वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना के तहत पात्र रेल दुर्घटनाओं और पॉलिसी में निर्धारित अन्य घटनाओं की स्थिति में बीमा सुरक्षा का प्रावधान है। उपलब्ध पॉलिसी विवरण के अनुसार, अलग-अलग परिस्थितियों में बीमा कवर इस प्रकार है:

  • मृत्यु होने पर: ₹10 लाख।
  • स्थायी पूर्ण दिव्यांगता पर: ₹10 लाख।
  • स्थायी आंशिक दिव्यांगता पर: ₹7.50 लाख।
  • चोट लगने पर अस्पताल में भर्ती होने के चिकित्सा खर्च के लिए: ₹2 लाख तक।
  • पार्थिव शरीर के परिवहन के लिए: ₹10,000 तक।

ये लाभ पॉलिसी के नियमों, शर्तों और अपवर्जनों के अधीन मिलेंगे। बीमा राशि और दावे का निपटान संबंधित बीमा कंपनी की पॉलिसी के अनुसार होगा।

बीमा का प्रीमियम कितना है?

उपलब्ध पॉलिसी दस्तावेज के अनुसार, 17 फरवरी 2024 से लागू प्रीमियम सभी करों सहित ₹0.45 प्रति यात्री है। हालांकि, PRS काउंटर से टिकट बुक कराते समय यात्रियों को लागू प्रीमियम की पुष्टि कर लेनी चाहिए।

किन यात्रियों को मिलेगा लाभ?

यह सुविधा पात्र भारतीय रेल यात्रियों के लिए है, जिनकी आरक्षण स्थिति कन्फर्म, RAC या आंशिक रूप से कन्फर्म है। बिना बर्थ या सीट के यात्रा करने वाले पांच वर्ष से कम आयु के बच्चे इस बीमा कवर में शामिल नहीं हैं।

योजना के प्रावधानों के तहत निर्धारित परिस्थितियों में डायवर्ट की गई पात्र ट्रेनों, विकल्प (VIKALP) योजना के अंतर्गत आवंटित ट्रेनों और रेलवे की ओर से उपलब्ध कराए गए वैकल्पिक परिवहन के लिए भी बीमा सुरक्षा लागू हो सकती है। इसकी पात्रता पॉलिसी की शर्तों के अनुसार तय होगी।

बीमा क्लेम के लिए किससे संपर्क करना होगा?

बीमा पॉलिसी जारी करने और पात्र दावों का निपटान करने की जिम्मेदारी संबंधित बीमा कंपनी की होगी। बीमा से जुड़ी पूछताछ या दावा करने के लिए यात्रियों को पॉलिसी में दिए गए विवरण के अनुसार सीधे बीमा कंपनी से संपर्क करना होगा। भारतीय रेल और IRCTC बीमा दावों का निपटान नहीं करते।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अनुसार, नई व्यवस्था की निगरानी मंडल रेल प्रबंधकों और वाणिज्य विभाग के अधिकारी करेंगे। तकनीकी या परिचालन संबंधी समस्या आने पर CRIS और IRCTC को इसकी जानकारी दी जाएगी। जरूरत पड़ने पर रेलवे मुख्यालय को भी सूचित किया जाएगा।