न्यूनतम वेतन और बोनस पर क्या बदलेगा? छत्तीसगढ़ में नई मजदूरी संहिता लागू

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स्वतंत्र बोल
रायपुर 1 नवंबर 2026:
छत्तीसगढ़ में मजदूरी और वेतन भुगतान से जुड़े नए नियम लागू हो गए हैं। श्रम विभाग ने मजदूरी संहिता, 2019 के तहत मजदूरी संहिता (छत्तीसगढ़) नियम, 2026 की अंतिम अधिसूचना 28 अक्टूबर 2026 को राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित की। राजपत्र में प्रकाशन के साथ ही ये नियम प्रभावी हो गए हैं।

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नई नियमावली के लागू होने से राज्य में न्यूनतम वेतन और वेतन भुगतान से जुड़ी व्यवस्था नए कानूनी ढांचे के तहत संचालित होगी। इसके साथ ही न्यूनतम वेतन (छत्तीसगढ़) नियम, 1958 और छत्तीसगढ़ वेतन भुगतान नियम, 1962 को प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

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सुझाव और आपत्तियों के बाद जारी हुए अंतिम नियम

श्रम विभाग ने नई नियमावली का प्रारूप 13 अप्रैल 2026 को राजपत्र में प्रकाशित किया था। इस पर आम नागरिकों, श्रमिक संगठनों, नियोक्ताओं और संबंधित पक्षों से 45 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए थे।

प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद विभाग ने 28 अक्टूबर को अंतिम नियम अधिसूचित कर दिए।

न्यूनतम वेतन, भुगतान और बोनस के लिए तय हुए नियम

नई मजदूरी संहिता के तहत वेतन निर्धारण, न्यूनतम मजदूरी, वेतन भुगतान और बोनस से जुड़े प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए राज्य स्तर पर नियम बनाए गए हैं। इसमें श्रमिकों से संबंधित अन्य वैधानिक प्रावधान भी शामिल हैं।

नई व्यवस्था का उद्देश्य श्रमिकों के वेतन संबंधी अधिकारों के संरक्षण और नियोक्ताओं की कानूनी जिम्मेदारियों के पालन के लिए व्यवस्थित आधार उपलब्ध कराना है। इससे राज्य में मजदूरी और वेतन भुगतान से जुड़ी व्यवस्था नए कानूनी ढांचे के तहत संचालित होगी।