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रायपुर 19 अक्टूबर 2026: रायपुर रेंज पुलिस ने ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत उत्तर प्रदेश से दो अंतरराज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक पर वरिष्ठ IAS अधिकारी सुबोध कुमार सिंह के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाने का आरोप है। दूसरे आरोपी पर शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर 88 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपियों के खिलाफ देश के अलग-अलग 11 थानों और साइबर सेल में रिपोर्ट दर्ज है।
पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा ने रेंज साइबर थाना रायपुर को साइबर अपराधों में शामिल मुख्य आरोपियों की पहचान करने, तकनीकी साक्ष्य जुटाने और उनकी गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। इसी के बाद पुलिस ने दोनों मामलों में कार्रवाई की।
IAS सुबोध कुमार सिंह के नाम से बनाई फर्जी Facebook ID
प्रार्थी सुशांत पनका ने पुलिस को शिकायत दी थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने वरिष्ठ IAS अधिकारी सुबोध कुमार सिंह के नाम से फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाई है। शिकायत के आधार पर थाना राखी में अपराध क्रमांक 153/26 दर्ज किया गया। मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 319(2), 336(3) और IT एक्ट की धारा 66(C) के तहत दर्ज है। इसकी जांच रेंज साइबर पुलिस थाना रायपुर कर रहा है।
जांच के दौरान फेसबुक, गूगल और मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी से मिली जानकारी का तकनीकी विश्लेषण किया गया। इसके आधार पर आरोपी की पहचान अर्जुन कुमार जाटव, निवासी हमीरपुर, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार, आरोपी अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर फर्जी फेसबुक आईडी बनाने और धोखाधड़ी में शामिल था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।
मोबाइल जांच में मिले दूसरे फर्जी अकाउंट के साक्ष्य
पुलिस के मुताबिक, आरोपी के मोबाइल फोन के तकनीकी विश्लेषण में स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर के अन्य महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाए जाने के साक्ष्य भी मिले हैं। पुलिस ने कहा है कि इस संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर 88 लाख की ठगी
दूसरे मामले में प्रार्थिया रश्मि शर्मा ने शेयर ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर 88 लाख रुपये की धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत रेंज साइबर थाना रायपुर में दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर अपराध क्रमांक 14/24 दर्ज कर जांच शुरू की गई।
इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 3(5), 238 और 111 तथा IT एक्ट की धारा 66(D) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
रायपुर रेंज पुलिस ने इस मामले में भी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में दूसरे आरोपी का नाम, उसकी गिरफ्तारी की विस्तृत परिस्थितियां और ठगी के तरीके का पूरा ब्योरा नहीं दिया गया है।


