स्वतंत्र बोल
बिहार 17 फरवरी 2025. बिहार सरकार द्वारा राज्य के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, उनमें से एक बिहार राज्य फसल सहायता योजना भी है। राज्य के किसानों के लिए ‘बिहार राज्य फसल सहायता योजना’ शुरू की गई है।
|
WhatsApp Group
|
Join Now |
|
Facebook Page
|
Follow Now |
|
Twitter
|
Follow Us |
|
Youtube Channel
|
Subscribe Now |
यह योजना बिहार सरकार द्वारा रबी फसल उगाने वाले किसानों के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत, किसानों को उनकी फसल के नुकसान होने पर वित्तीय सहायता दी जाएगी। सरकार किसानों को उनकी फसल के नुकसान पर 15 हजार रुपये से 20 हजार रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। यदि किसानों की फसल 20 प्रतिशत क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो उन्हें प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 7500 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा और यदि 20 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो प्रति हेक्टेयर की दर से 10 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
इस योजना के लिए केवल बिहार राज्य के किसान ही आवेदन कर सकते हैं। किसानों की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इस योजना का लाभ केवल 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले किसान ही ले सकते हैं। इस योजना के लिए पूरी तरह से रियात या गैर-रायत या आंशिक रूप से रायत या गैर-रायत किसान आवेदन कर सकते हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए निम्न दस्तावेज अनिवार्य हैं:-
- आधार कार्ड
- किसान का पंजीकरण प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- आधार कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर
- email- id
- भूमि का प्रमाण पत्र या भूमि की प्राप्ति
- पासपोर्ट आकार की तस्वीर।
ऐसे करें आवेदनः-
- सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट esahkari.bih.nic.in/coop/MIS/Default.aspx के होम पेज पर जाएं।
- इसके बाद, आपको विकल्पों में से एक (रायत/गैर-रायत) का चयन करना होगा, जो आप हैं।
- विकल्प चुनने के बाद एक आवेदन पत्र दिखाई देगा। इस आवेदन पत्र को डाउनलोड करें और इसका A4 आकार का प्रिंट आउट लें।
- इसके बाद आवश्यक जानकारी भरें।
- अब इस आवेदन पत्र में अनुरोधित सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी और संलग्न करनी होगी।
- फिर इस आवेदन पत्र के साथ अपने शहर के कृषि कार्यालय में जाएं और इसे जमा करवा दें।
