अनवर ढेबर के बेटे पर बड़ी कार्यवाही, गैर जमानती धाराओं में FIR दर्ज

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स्वतंत्र बोल
रायपुर 8 अगस्त 2025: केंद्रीय जेल रायपुर में शराब घोटाले में बंद विचाराधीन बंदी अनवर ढेबर के बेटे शोएब ढेबर के खिलाफ गंज थाना पुलिस ने धारा 221, 296 और 329 BNS के तहत FIR दर्ज की है। गौरतलब है कि ये मामला 4 अगस्त का है, जिसकी रिपोर्ट 7 अगस्त को दर्ज की गई। शोएब पर आरोप है कि उसने नियमों को तोड़ते हुए अपने पिता से मिलने के लिए जेल में प्रवेश किया और इस दौरान जेल प्रहरी के साथ गाली-गलौज की।

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जेल प्रहरी आनंद किस्पोट्टा की लिखित शिकायत के अनुसार, अधिवक्ता मुलाकात के समय शोएब ढेबर ने मुलाकात कक्ष में तैनात प्रहरी मोहन लाल वर्मा को धौंस दिखाते और गाली-गलौज करते हुए अवैधानिक रूप से कक्ष में प्रवेश किया। शोएब अपने पिता से जबरन मिलने की कोशिश कर रहा था, जबकि जेल नियमों के तहत अधिवक्ता मुलाकात के दरमियान केवल वकीलों को ही कैदियों से मिलने की अनुमति होती है।

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जेल अधीक्षक ने इस घटना की लिखित शिकायत गंज पुलिस थाना को भेजी, जिसके आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, शोएब ढेबर का यह कृत्य शासकीय कार्य में बाधा डालने और अवैध प्रवेश की श्रेणी में आता है। वहीं FIR के बाद से आरोपी फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

जानकारी के लिए बता दें कि जेल परिसर में जबरन घुसने को लेकर रायपुर केंद्रीय जेल की ओर से भी शोएब ढेबर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जेल प्रशासन ने गुरुवार को आदेश जारी कर तीन महीने तक किसी भी कैदी से मिलने पर रोक लगा दिया है। वहीं इसके बाद जेल प्रहरियों की ओर से आरोपी के खिलाफ गंज थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है।