बीएसपी टाउनशिप में हर महीने 9 हजार रुपए तक कैसे बचेंगे? जानिए किराए की नई दरें

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स्वतंत्र बोल
रायपुर 3 नवंबर 2026:
भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) की टाउनशिप में रहने वाले हजारों परिवारों की लंबे समय से चली आ रही आवास किराए की समस्या का समाधान हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक के बाद बीएसपी प्रबंधन ने रिटेंशन स्कीम तथा थर्ड पार्टी श्रेणी के आवासों का किराया घटाकर 6 रुपए प्रति वर्गफीट प्रतिमाह कर दिया है। इस फैसले से करीब चार हजार आवासधारियों को राहत मिलने का अनुमान है।

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इस बीच मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में भिलाई स्टील प्लांट के सेवानिवृत्त कार्मिक कल्याण संघ और थर्ड पार्टी कल्याण संघ के पदाधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पाण्डेय, विधायक ललित चंद्राकर और रिकेश सेन सहित दुर्ग-भिलाई के अनेक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

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रिटेंशन में 75% और थर्ड पार्टी में 25% की राहत

बीएसपी के नगर सेवाएं विभाग ने 2 नवंबर 2026 को आदेश जारी कर नई किराया दरें निर्धारित की हैं।

  • रिटेंशन स्कीम: इसका मासिक किराया पहले 24 रुपए प्रति वर्गफीट था, जिसे घटाकर 6 रुपए प्रति वर्गफीट किया गया है। इससे आवासधारियों को सीधे 75 प्रतिशत की राहत मिली है। यदि किसी आवास का क्षेत्रफल 500 वर्गफीट है, तो पहले उसके लिए प्रतिमाह 12 हजार रुपए देना पड़ता था, जो अब घटकर 3 हजार रुपए रह जाएगा। इससे संबंधित परिवार को हर महीने 9 हजार रुपए और पूरे वर्ष में 1 लाख 8 हजार रुपए की बचत होगी।

  • थर्ड पार्टी श्रेणी: इस श्रेणी में पहले 8 रुपए प्रति वर्गफीट प्रतिमाह किराया था, जिसे अब 6 रुपए कर दिया गया है। इससे थर्ड पार्टी आवासधारियों का किराया 25 प्रतिशत कम हो जाएगा और दोनों श्रेणियों की दरों में एकरूपता आएगी।

लगभग 4 हजार परिवारों को मिलेगा फायदा

संशोधित किराया व्यवस्था से बीएसपी टाउनशिप के कुल 3,946 आवासधारियों के लाभान्वित होने का अनुमान है। इनमें रिटेंशन श्रेणी के 1,158 और थर्ड पार्टी श्रेणी के 2,788 आवास शामिल हैं। सेवानिवृत्ति के बाद सीमित पेंशन पर निर्भर कर्मचारियों के लिए यह फैसला आर्थिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पूर्व अवधि के किराए की पुनर्गणना का प्रावधान

बीएसपी प्रबंधन के संशोधित आदेश में नई दरों को पूर्व प्रभाव से लागू करने की व्यवस्था की गई है। जिन आवासधारियों ने पहले अधिक दर पर किराया जमा किया है, उनकी अतिरिक्त राशि के समायोजन की प्रक्रिया संबंधित विभागीय निर्देशों के आधार पर की जाएगी। यह संशोधित किराया व्यवस्था आगामी आदेश जारी होने तक अंतरिम राहत के रूप में प्रभावी रहेगी।