दोषी करार होते ही मुस्कान ने कोर्ट से क्या कहा? मेरठ के चर्चित हत्याकांड में अदालत का सख्त रुख

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स्वतंत्र बोल
नई दिल्ली 30 सितम्बर 2026 :
मेरठ के चर्चित ब्लू ड्रम हत्याकांड में जिला जज की अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल को हत्या का दोषी करार दिया है। दोनों को हत्या के बाद साक्ष्य छिपाने का भी दोषी माना गया है। हालांकि, अदालत ने अभी सजा का ऐलान नहीं किया है। अब करीब 15 दिन बाद सजा के बिंदु पर दोनों को सुनने के बाद अदालत सजा तय करेगी।

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अभियोजन पक्ष के वकील के.के. चौबे ने कहा कि अदालत ने अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों को पर्याप्त माना है। उन्होंने बताया कि अदालत ने दोनों आरोपियों से कहा कि उन्हें दोषसिद्ध किया जाता है और वे दोषी हैं।

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करीब 15 दिन बाद होगी सजा पर सुनवाई

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, अदालत ने सजा के संबंध में करीब 15 दिन बाद की तारीख देने की बात कही है। उस दिन दोनों आरोपियों को सजा के बिंदु पर सुना जाएगा। उनसे पूछा जाएगा कि इस संबंध में वे क्या कहना चाहते हैं।

अदालत ने मुस्कान से भी पूछा कि क्या वह अपने बारे में कुछ कहना चाहती है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, दोनों ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं कहना है।

अदालत ने सामाजिक प्रभाव का भी जिक्र किया

अदालत ने कहा कि इस तरह के अपराध समाज को प्रभावित करते हैं और सामाजिक ताने-बाने पर असर डालते हैं। अदालत ने पति-पत्नी के रिश्तों को प्रभावित करने वाले ऐसे अपराधों से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी हवाला दिया।

अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में पर्याप्त सजा जरूरी है, ताकि समाज में कानून का वातावरण बना रहे और उसका संदेश जाए।

अभियोजन पक्ष मांगेगा अधिकतम सजा

अभियोजन पक्ष के वकील के.के. चौबे ने कहा कि उनकी ओर से अधिकतम सजा की मांग की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतिम फैसला अदालत को करना है और अदालत जो उचित समझेगी, उसी के अनुसार सजा तय होगी।

इस मामले में फैसला 30 सितंबर 2026 को आया। इससे पहले मामले में 126 सुनवाई और 22 से अधिक गवाहों की गवाही हुई थी।

अब मामले की अगली अहम कड़ी सजा पर होने वाली सुनवाई है। इसमें अदालत दोनों दोषियों को सुनने के बाद सजा पर फैसला करेगी।