स्वतंत्र बोल
रायपुर 20 सितम्बर 2026।</strong> गणेशोत्सव के दौरान शहर में बढ़ रही भीड़ को देखते हुए रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। पुलिस कमिश्नर ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 के तहत मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों के शहर में प्रवेश और आवागमन पर प्रतिबंध 27 सितंबर 2026 तक बढ़ा दिया है।
रिंग रोड-1 और रिंग रोड-2 की सीमा से शहर की ओर आने वाले 19 प्रवेश मार्गों पर सुबह 5 बजे से रात 2 बजे तक इन वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
19 प्रवेश मार्गों पर भारी वाहनों की एंट्री बंद
पुलिस के आदेश के अनुसार, गणेश प्रतिमाओं के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग शहर के अलग-अलग इलाकों में पहुंच रहे हैं। शाम से रात 2 बजे तक बढ़ रही भीड़ के कारण कई स्थानों पर यातायात प्रभावित हो रहा है। नागरिकों की सुरक्षा और यातायात नियंत्रण को देखते हुए मध्यम एवं भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन पर यह रोक लगाई गई है।
प्रतिबंधित 19 मार्ग ये हैं—
- तेलीबांधा थाना के सामने चौक
- केनाल रोड प्रवेश मार्ग, रिंग रोड-1
- महावीर नगर चौक, रिंग रोड-1
- राजेंद्र नगर चौक, रिंग रोड-1
- पचपेड़ीनाका चौक, रिंग रोड-1
- संतोषीनगर चौक, रिंग रोड-1
- भाठागांव चौक, रिंग रोड-1
- कुशालपुर चौक, रिंग रोड-1
- रायपुरा चौक, रिंग रोड-1
- डीडी नगर प्रवेश मार्ग, रिंग रोड-1
- अरिहंत नगर प्रवेश मार्ग, रिंग रोड-1
- टाटीबंध चौक
- हीरापुर टर्निंग, रिंग रोड-2
- गोगांव तिराहा, रिंग रोड-2
- गोंदवारा तिराहा, रिंग रोड-2
- पाटीदार भवन के सामने तक भनपुरी
- विधानसभा रोड, व्हीआईपी तिराहा
- एक्सप्रेस-वे ब्रिज के नीचे, रिंग रोड-1 से
- कचना रेलवे क्रॉसिंग
गणेशोत्सव की भीड़ के कारण बढ़ाया गया प्रतिबंध
पुलिस के आदेश में बताया गया है कि रायपुर शहर में विभिन्न गणेशोत्सव समितियों ने बड़ी संख्या में गणेश प्रतिमाएं स्थापित की हैं। प्रतिमाओं और साज-सज्जा को देखने के लिए शाम से रात 2 बजे तक बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं।
इसके चलते शहर के कई हिस्सों में यातायात बाधित हो रहा है और नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध 27 सितंबर तक बढ़ाया गया है।
हल्के मालवाहक वाहनों पर भी बढ़ी रोक
पुलिस कमिश्नर के दूसरे आदेश के तहत तेलघानीनाका और स्टेशन क्षेत्र में हल्के मालवाहक वाहनों के आवागमन पर भी प्रतिबंध बढ़ाया गया है। पिकअप, टाटा एस, ऑटो ट्रेलर सहित सभी प्रकार के हल्के मालवाहक वाहनों के लिए पहले शाम 5 बजे से रात 7 बजे तक प्रतिबंध था।
गणेशोत्सव को देखते हुए अब यह प्रतिबंध 27 सितंबर 2026 तक शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक लागू रहेगा।
इन 6 मार्गों पर लागू रहेगा प्रतिबंध
हल्के मालवाहक वाहनों के लिए प्रतिबंधित मार्ग ये हैं—
- अग्रसेन चौक से भैंसथान मार्ग-तेलघानीनाका चौक
- राठौर चौक से तेलघानीनाका चौक
- फाफाडीह चौक-स्टेशन चौक-तेलघानीनाका चौक
- चुनाभट्ठी से गुढ़ियारी अंडरब्रिज-नर्मदापारा होकर स्टेशन चौक निकास गेट
- कर्मा चौक रामनगर से रामनगर ब्रिज एवं अंडरब्रिज होकर तेलघानीनाका चौक
- नहरपारा संजय गांधी चौक से स्टेशन गुरुद्वारा की ओर


