मेरिट, मानदेय और आरक्षण… छत्तीसगढ़ कैबिनेट के 3 फैसले क्यों अहम?

1790759457 d7f1db115d0b184adffc

स्वतंत्र बोल
रायपुर 30 सितम्बर 2026 :
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार, 30 सितंबर 2026 को मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में अतिथि व्याख्याता नीति, पूर्व अग्निवीरों की भर्ती और फिल्म ‘हनुमान अंश’ से जुड़े तीन अहम फैसले लिए गए। संशोधित अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को कार्योत्तर मंजूरी दी गई। पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने वाले भर्ती नियम-2026 को मंजूरी मिली। वहीं ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री करने के आदेश का भी अनुसमर्थन किया गया।

ad

गेस्ट लेक्चरर की मेरिट में बड़ा बदलाव

कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों में लागू अतिथि व्याख्याता नीति-2024 में प्रशासकीय अनुमोदन के बाद जारी संशोधित नीति-2026 का कार्योत्तर अनुमोदन किया है।

youtube

संशोधित नीति में मेरिट सूची को लेकर व्यवस्था स्पष्ट की गई है। अगर एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होते हैं, तो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

अनुभव के लिए अधिकतम 30 अंक निर्धारित हैं। अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में कम से कम 5 महीने अध्यापन करने पर 5 अंक दिए जाएंगे। पहले राजकीय विश्वविद्यालय में अध्यापन के अनुभव के लिए यह लाभ स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं था।

विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को पुनर्नियोजन का अवसर

कैबिनेट ने शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को उनके कार्यानुभव के आधार पर रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर देने का फैसला किया है।

मानदेय निर्धारण में भी बदलाव किया गया है। कालखण्ड आधारित व्यवस्था की जगह कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी।

इसके अलावा अतिथि व्याख्याताओं और अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि और आकस्मिक अवकाश से जुड़े प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।

पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण के नियम मंजूर

कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीर सैनिकों के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंजूरी दी है।

राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। अब इसे लागू करने के लिए भर्ती नियम तय किए गए हैं।

इस आरक्षण का लाभ पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर मिलेगा।

नए भर्ती नियमों में नियुक्ति एवं सेवा शर्तें, भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

‘हनुमान अंश’ पर टैक्स फ्री आदेश का अनुसमर्थन

कैबिनेट ने फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने से जुड़े वाणिज्यिक कर विभाग के आदेश का अनुसमर्थन किया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 10 सितंबर 2026 को फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा की थी। इसके बाद फिल्म के प्रदर्शन पर प्रवेश के लिए देय राज्य माल और सेवा कर यानी SGST के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को किए जाने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग ने आदेश जारी किया था।

कैबिनेट ने अब इस आदेश का अनुसमर्थन कर दिया है।

तीन फैसलों में क्या बदला?

  • अतिथि व्याख्याता की मेरिट में समान अंक होने पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को वरीयता।
  • राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में कम से कम 5 महीने पढ़ाने पर अनुभव के 5 अंक।
  • विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं को रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर।
  • मानदेय में कालखण्ड की जगह कार्य-दिवस आधारित व्यवस्था।
  • पूर्व अग्निवीरों के लिए तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के भर्ती नियम मंजूर।
  • आरक्षक, वनरक्षक और जेल प्रहरी पदों पर आरक्षण का लाभ।
  • ‘हनुमान अंश’ के लिए सिनेमाघरों को SGST के बराबर राशि की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश का अनुसमर्थन।