स्वतंत्र बोल
रायपुर, 29 अप्रैल 2026: सड़क पर अब जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। दोपहिया वाहन चलाने वालों के लिए सरकार ने नियमों को और सख्त कर दिया है, जिससे अब सिर्फ चालक ही नहीं बल्कि पीछे बैठने वाला सहयात्री भी सीधे कानून के घेरे में आ गया है। हेलमेट पहनना अब दोनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है और नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
|
WhatsApp Group
|
Join Now |
|
Facebook Page
|
Follow Now |
|
Twitter
|
Follow Us |
|
Youtube Channel
|
Subscribe Now |
अपर परिवहन आयुक्त द्वारा जारी किए गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि हाइवे ही नहीं, हर जगह दोपहिया वाहन पर सफर करने वाले चालक और पीछे बैठने वाले व्यक्ति दोनों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी होगा। अगर कोई भी बिना हेलमेट के पाया जाता है, तो उसके खिलाफ मोटरयान अधिनियम और केंद्रीय मोटरयान नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
यही नहीं, अब वाहन शोरूम संचालकों की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है। अगर कोई शोरूम बिना हेलमेट के ग्राहक को वाहन डिलीवरी करता है, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है। यानी अब नियमों की अनदेखी सिर्फ सड़क पर ही नहीं, शोरूम से ही शुरू होने पर भी महंगी पड़ सकती है।
इस पूरे मामले को लेकर पूर्व पार्षद और नहरपारा विकास समिति के अध्यक्ष रमेश आहूजा ने भी सख्ती की मांग उठाई थी। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के निर्देशों का हवाला देते हुए ऐसे अधिकारियों पर जांच की मांग की थी, जो हेलमेट नियमों को लागू करने में लापरवाही बरत रहे हैं।
इसके बाद अपर परिवहन आयुक्त डी रविशंकर ने सभी क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि इस नियम का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि आम लोग जागरूक हों और हादसों को रोका जा सके।
अब साफ है कि सड़क पर सुरक्षा को लेकर सरकार किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है। ऐसे में जरा सी लापरवाही अब सीधे कानूनी कार्रवाई और भारी जुर्माने में बदल सकती है।
