पथर्रा हत्याकांड के आरोपियों की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज, उम्रकैद की सजा बरकरार

पथर्रा हत्याकांड

पथर्रा हत्याकांड के आरोपियों की याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज, उम्रकैद की सजा बरकरार

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दुर्ग 27 फरवरी 2025. छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दुर्ग जिले के पथर्रा गांव में हुए हत्या के मामले में सभी 12 आरोपियों की अपील खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा। अदालत ने स्पष्ट किया कि आरोपियों ने सोची-समझी साजिश के तहत यह अपराध किया और उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। 31 मार्च 2016 की रात पथर्रा गांव में जगन्नाथ भारती अपने दोस्त अक्षय कुमार उर्फ राजू के साथ पानी भरने गया था। जब वे घर लौटे, तो एक मामूली बहस से विवाद शुरू हुआ, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गया।इस दौरान आरोपी कोमल भारती को संदेह हुआ कि उसके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई है। उसने अपने ससुर दशरथ भारती और अन्य परिवारजन को भडक़ाया, जिसके बाद आरोपियों ने हमला कर दिया।

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