गरियाबंद जिले में साफ और सुरक्षित पानी उपलब्ध करवाए शासन, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश
बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य शासन को निर्देश देते हुए कहा कि, गरियाबंद जिले में साफ और सुरक्षित पानी उपलब्ध करवाया जाए। कोर्ट ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) सचिव को शपथपत्र में बताने कहा है कि, इसके लिए क्या कर रहे हैं। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद रखी गई है।
कोर्ट ने व्यक्त की चिंता
कोर्ट ने फ्लोरोसिस से उक्त क्षेत्र के लोगों के बीमार पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि साफ और सुरक्षित पानी उपलब्ध कराना राज्य शासन की जिम्मेदारी है। कोर्ट ने पीएचई सचिव को शपथपत्र देकर यह बताने को कहा है कि इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। सुनवाई के दौरान यह जानकारी भी सामने आई कि, जिले के 40 गांवों में 6 करोड़ की लागत से प्लांट तो लगाए गए लेकिन वह कुछ महीने में ही बंद हो गए। इस पर विभाग की ओर से बताया गया कि 40 फ्लोराइड रिमूवल प्लांट में से 24 सही तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी को सुधारा जा रहा है।कौन हैं कविता सरकार, लड़ेंगी कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय का केस
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