नई दिल्ली 28 सितम्बर 2022: साल 2016 में केंद्र सरकार ने नोटबंदी का एलान किया था और 500 व 1000 रुपये के करेंसी नोट को रद्द कर दिया था। केंद्र के इसी फैसले को चुनौती दी गई है। मामले में दायर याचिकाओं पर 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी।
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मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बेंच का गठन किया जिसमें पांच जजों – जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस वी. रामासुब्रमण्यन और जस्टिस बीवी नागरत्ना को शामिल किया गया है। नोटबंदी के अलावा यह बेंच चार और मामलों में सुनवाई करेगी।
बता दें कि केंद्र के नोटबंदी वाले फैसले को चुनौती देते हुए 58 याचिकाएं दायर की गईं हैं। मामले की सुनवाई करने वाली बेंच ने आज कहा कि पहले यह जांच की जाएगी कि यह मामला अब अकेडमिक तो नहीं बन गया है।
2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सरकार ने पांच सौ और हजार रुपये के करेंसी नोट को बंद कर दिया था। इसके बाद सबसे पहली याचिका विवेक नारायण शर्मा ने दायर की थी बाद में कुछ अन्य लोगो ने भी याचिका दाखिल की, इन सब पर एक साथ सुनवाई होगी।
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