Shilpa Shetty, Raj Kundra ने ईडी के बेदखली नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी
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मुंबई: अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके व्यवसायी पति राज कुंद्रा ने धन शोधन मामले में मुंबई के जुहू इलाके में स्थित अपने घर और पुणे में स्थित एक फार्महाउस को खाली करने के निर्देश देने वाले प्रवर्तन निदेशालय के नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
बुधवार, 9 अक्टूबर को न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ के समक्ष याचिकाओं पर सुनवाई हुई। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई गुरुवार को तय की।
उनकी याचिकाओं में शेट्टी और कुंद्रा को 27 सितंबर को जारी किए गए प्रवर्तन निदेशालय के नोटिस को चुनौती दी गई है, जिसमें उन्हें कथित बिटकॉइन धोखाधड़ी से जुड़े धन शोधन मामले में दस दिनों के भीतर यहां स्थित अपने आवासीय परिसर और पुणे में स्थित एक फार्महाउस को खाली करने का निर्देश दिया गया है।
दंपति के वकील प्रशांत पाटिल ने कहा कि शेट्टी और कुंद्रा को 3 अक्टूबर को ही बेदखली के नोटिस मिले थे। उन्होंने नोटिस को मनमाना और अवैध करार दिया और उन्हें रद्द करने की मांग की। याचिकाओं के अनुसार, याचिकाकर्ताओं के लिए अपने परिसर को खाली करना कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, और इस तरह के निष्कासन नोटिस जारी करना अनुचित था।
याचिकाकर्ताओं ने मानवीय आधार पर भी राहत की मांग की है, क्योंकि विचाराधीन परिसर उनका आवासीय परिसर है, जिसमें वे लगभग दो दशकों से अपने छह सदस्यों के परिवार के साथ रह रहे हैं,” याचिकाओं में कहा गया है। याचिकाओं में हाईकोर्ट से निष्कासन नोटिस के प्रभाव पर रोक लगाने की भी मांग की गई है।
याचिकाओं के अनुसार, ईडी ने 2018 में अमित भारद्वाज और अन्य के खिलाफ कथित बिटकॉइन धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में शिकायत दर्ज की थी। शेट्टी और उनके पति दोनों को मामले में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है। ईडी ने अपनी जांच के दौरान कई मौकों पर कुंद्रा को पूछताछ के लिए बुलाया था। याचिकाओं में कहा गया है कि कुंद्रा हर बार समन के बाद एजेंसी के सामने पेश हुए थे।
अप्रैल 2024 में शेट्टी और कुंद्रा को ईडी द्वारा पारित एक आदेश के आधार पर एक नोटिस मिला, जिसमें जुहू में उनके आवासीय परिसर सहित उनकी संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश दिया गया था, जिसे कुंद्रा के पिता ने 2009 में खरीदा था।
शेट्टी और कुंद्रा दोनों ने नोटिस पर अपना जवाब प्रस्तुत किया। याचिकाओं में कहा गया है, “हालांकि, कानून के प्रावधानों के उल्लंघन में, न्यायाधिकरण ने 18 सितंबर, 2024 को अनंतिम कुर्की आदेश की पुष्टि की। इस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कुर्की की पुष्टि केवल मुकदमे के समापन तक की जाती है और यह उसके परिणाम के अधीन है।
याचिकाओं में कहा गया है, “याचिकाकर्ताओं (शेट्टी और कुंद्रा) को 3 अक्टूबर को 27 सितंबर, 2024 की तारीख वाले दो नोटिस मिले, जिसमें उन्हें अपने आवासीय परिसर और फार्महाउस को खाली करने का निर्देश दिया गया।” याचिकाओं में कहा गया है कि दोषसिद्धि से पहले कोई बेदखली आदेश/नोटिस जारी नहीं किया जा सकता है।
याचिकाओं में कहा गया है कि उनके आवासीय परिसर का अनुसूचित अपराध या अपराध की किसी आय से कोई संबंध नहीं है। याचिकाओं में आगे दावा किया गया कि कुंद्रा का कथित धोखाधड़ी से कोई संबंध नहीं है।
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