Malda नकली मुद्रा जब्ती मामले में मुख्य आरोपी को NIA कोर्ट ने 5 साल की कैद की सजा सुनाई
स्वतंत्रबोल
नई दिल्ली 23 जुलाई 2024: मालदा नकली मुद्रा मामले में एक प्रमुख आरोपी को कोलकाता में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( एनआईए ) की विशेष अदालत ने दोषी ठहराया और पांच साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई। मालदा ( पश्चिम बंगाल ) के गोपालगंज क्षेत्र के निवासी आरोपी फैजुल एसके पर भी 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है और इसे जमा नहीं करने पर तीन महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास होगा। एक फरार बांग्लादेशी नागरिक सहित तीन अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा जारी है। फैजुल, जिसे आईपीसी की धारा 489 बी और 489 सी और यूए (पी) अधिनियम की धारा 16 के तहत दोषी पाया गया है, नकली भारतीय मुद्रा नोटों (एफआईसीएन) की जब्ती से संबंधित आरसी-23/2019/ एनआईए /डीएलआई मामले में शामिल पाया गया था।
डीआरआई ने 16 सितंबर, 2019 को 2000 रुपये के 99 नकली नोट और 500 रुपये के दो नोट बरामद किए थे, जिनकी कुल कीमत 1,99,000 रुपये थी। यह करेंसी असीम सरकार नाम के व्यक्ति के कब्जे से बरामद की गई, जिसे हिरासत में ले लिया गया है। एनआईए ने अक्टूबर 2019 में जांच का जिम्मा संभाला और बाद में फैजुल अकबर को एक अन्य आरोपी अलादु उर्फ मताहुर के साथ गिरफ्तार किया। चौथा आरोपी बांग्लादेशी नागरिक अब्दुल रहीम फरार है। चारों आरोपियों के खिलाफ एनआईए ने आरोप पत्र दायर किया है , जिसमें पाया गया है कि उन्होंने सामूहिक रूप से उच्च गुणवत्ता वाले नकली भारतीय नोटों की खरीद और प्रसार के लिए आपराधिक साजिश रची थी और उनका इरादा अवैध लाभ के लिए असली के तौर पर इस्तेमाल करना था।BIG BREAKING: INDIA गठबंधन बैठक में शामिल हुए राहुल गांधी

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