याचिका खारिज होने पर मूणत का बयान : कहा- गलत जानकारी प्रस्तुत कर कोर्ट को किया गया गुमराह, सर्वोच्च न्यायालय में देंगे चुनौती

रायपुर 28 जून 2023: मंगलवार को हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री राजेश मूणत की ओर से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। जिसे लेकर मूणत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत कर कोर्ट को गुमराह किया गया है। उन्होंने कहा कि मेरी न्यायपालिका पर निष्ठा है, छात्रहित में चौपाटी के निर्माण कार्य पर रोक लगाई जाएगी। मूणत ने कहा कि जब विरोध शुरू हुआ तब खेल और उच्च शिक्षा विभाग ने निगम और स्मार्ट सिटी को जमीन ट्रांसफर नहीं की थी। 6 महीने से अवैध चौपाटी निर्माण के खिलाफ लड़ाई जारी है। सरकार ने अपनी हठधर्मिता को प्रदर्शित करते हुए चौपाटी का निर्माण जारी रखा। मूणत ने आगे कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जहां तक लड़ाई लड़नी होगी जरूर मैं लड़ूंगा।

बता दें कि राजेश मूणत ने रायपुर स्थित अनुपम गार्डन, राजकुमार काॅलेज के पास बनाए जा रहे यूथ हब, ग्रीन कोरीडोर एवं वेंडिंग जोन पर रोक लगाने जनहित याचिका दायर की थी। उन्होंने यह तर्क दिया था कि उक्त यूथ हब ग्रीन कोरीडोर डिवलपमेंट प्लान, 2011 ( रिवाईज्ड प्लान, 2021) के विरूद्ध था।

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