रायपुर/ बिलासपुर 26 फरवरी 2022. नगर निगम से प्राप्त अनुमति से ज्यादा निर्माण करने पर दायर जनहित याचिका में कोर्ट ने सुनवाई चार सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। नगर निगम रायपुर में धरम सिंह तलरेजा और जवाहर सिंह तलरेजा ने निगम से प्राप्त अनुमति से अधिक निर्माण किया है। जिस पर दायर याचिका में कोर्ट ने दोनों पक्षों का जवाब सुनने के बाद अगली सुनवाई मार्च के अंतिम सप्ताह में होगी।
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जानकारी अनुसार स्टेशन रोड में जवाहर तलरेजा और धरम सिंह तलरेजा ने अनुमति से ज्यादा निर्माण कराया। प्रथम तल की अनुमति लेकर द्वितीय और तृतीत तल का निर्माण करा दिया। निर्माण के दौरान निगम ने नोटिस जारी कर निर्माण रोकने कहा। निर्माणकर्ता ने निगम के नोटिस को अनदेखा तीन मंजिला भवन बना दिया। आदेशों की अवहेलना पर नगर निगम प्रशासन ने अतिरिक्त निर्माण तोड़ने का नोटिस जारी किया तो निर्माणकर्ता धरम सिंह तलरेजा और जवाहर तलरेजा ने अतिरिक्त निर्माण स्वयं से हटाने संबंधी शपथ पत्र दिया पर ना तो निर्माण हटा और ना ही अधिकारियो ने ध्यान दिया। शिकायतों के बाद निगम प्रशासन से कार्यवाही नहीं होने पर जनहित याचिका दाखिल कर नगर निगम अधिनियम 307 अंतर्गत अतिरिक्त निर्माण हटाने की मांग की गई है।
अधिकारियो की मिलीभगत ?
नगर निगम प्रशासन द्वारा समय रहते कार्यवाही नहीं की गई उलटे अवैध निर्माणकर्ता को सरंक्षण दिया गया। बताते है कि अवैध निर्माण को वैध करने चेक से लाखो रुपये का भुगतान निगम प्रशासन को किया गया है।
40 मंजिला टावर गिराने का आदेश-
निर्माण में नियमो का उल्लंघन करने पर साल 2014 में नॉएडा में दिग्गज रियल स्टेट कंपनी सुपरटेक के 40 मंजिला दो ट्वीन टॉवर को गिराने का आदेश दिया था। जिस पर कंपनी संचालक ने उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया था जहा कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश को बिना पलटे दोनों टावरो को गिराने का आदेश दिया था। उच्चतम न्यायालय का फैसला ऐसे निर्माण कार्यो पर नजीर साबित हुआ है।
