भूमाफियाओ पर एफआईआर के आदेश: किसान के भूमि पर अवैध कब्ज़ा, कोर्ट ने अपराध दर्ज करने जारी किया आदेश

स्वतंत्र बोल
रायपुर 10 फरवरी 2024.  तिल्दा में किसान की भूमि पर बलात कब्ज़ा कर अवैध प्लॉटिंग करने वाले भूमाफियाओ पर एफआईआर करने का निर्देश कोर्ट ने दिया है। कोर्ट ने आवेदक वैष्णव के परिवाद पर राजकुमार भीखवानी, दिव्या तनेजा और सुरेश भीखवानी पर धारा 420, 447 और 120 बी अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करने तिल्दा थाना प्रभारी को दिया है। तिल्दा अनुविभाग अंतर्गत भूमाफियाओ ने मनहरण वैष्णव के जमीन पर अवैध कब्जा कर प्लाट कुटिंग कर दिया, जिसकी शिकायत वैष्णव और उसके परिजनों ने एसडीएम, कलेक्टर से की। जिला प्रशासन से समुचित कार्यवाही नहीं होने पर उसने 156(3) अंतर्गत न्यायालय में परिवाद दाखिल किया, जिस पर लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने भूमाफियाओ सहित अन्य पर अपराध पंजीबद्ध करने तिल्दा पुलिस को निर्देशित किया है।
जिला प्रशासन नाकाम-
अपनी बेशकीमती जमीन को जमीन दलालो से बचाने जिला प्रशासन के अधिकारियो के सामने वैष्णव विगत दो सालो से अफसरो के चक्कर लगाते रहे। राजस्व अधिकारियो ने पीड़ित किसान को न्याय दिलाने की बजाये अप्रत्यक्ष तौर पर भूमाफिया का समर्थन किया। तिल्दा के एसडीएम ने दस्तावेजों को लम्बे समय तक निजी रूप से अपने पास रखा और कार्यवाही नहीं की। अब कोर्ट ने सभी भूमाफियाओ पर अपराध पंजीबद्ध करने आदेशित किया है।

 

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