PFI सदस्यों के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में आरोप तय, मामले में 17 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई

लखनऊ 7 दिसंबर 2022: PFI सदस्यों के खिलाफ मनी लांड्रिंग मामले में ED की स्पेशल कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। पत्रकार सिद्दीक कप्पन समेत 7 पर PMLA एक्ट के तहत ये आरोप तय किए गए हैं। जिला जज व ED के विशेष जज संजय शंकर पांडेय ने इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ 3/4 PMLA एक्ट के तहत आरोप तय करते हुए अभियोजन को अपना गवाह पेश करने का आदेश दिया है।

मामले में अतीकउर रहमान, केएफ रऊफ शरीफ, मसूद अहमद, मोहम्मद आलम, अशरफ कादिर और अब्दुल रज्जाक पीडीयक्कल पर भी आरोप तय हुआ है। मंगलवार को विशेष अदालत के समक्ष केए रउफ शरीफ, मसूद अहमद, मोहम्मद आलम, अशरफ कादिर व अब्दुल रज्जाक पीडीयक्कल जेल से उपस्थित थे।

मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी। ईडी के विशेष वकील कुलदीप श्रीवास्तव के मुताबिक मनी लांड्रिंग का यह मामला हाथरस कांड के जरिए सामाजिक ताना-बाना बिगाड़ने के लिए विदेशों से हुई फंडिंग का है।

गौरतलब है कि 6 फरवरी 2021 को इस मामले में सिद्दीक कप्पन व PFI के सदस्य अतीकुर्ररहमान के अलावा केए रउफ शरीफ, मसुद अहमद व मोहम्मद आलम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ था। केए रउफ शरीफ को केरल के एर्नाकुलम एयरपोर्ट से ED ने जबकि सिद्दीक कम्पन समेत बाकी 4 अभियुक्तों को मथुरा पुलिस ने हाथरस जाते समय गिरफ्तार किया था।

‘बयाथीस’ से पहले PFI के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, नौ राज्यों में 200 से ज्यादा लोग लिए गए हिरासत में…

error: Content is protected !!