CG NEWS : नियम विरुद्ध राशि निकालने पर सरपंच बर्खास्त, 6 वर्षों के लिए चुनाव से अयोग्य घोषित

CG NEWS : नियम विरुद्ध राशि निकालने पर सरपंच बर्खास्त, 6 वर्षों के लिए चुनाव से अयोग्य घोषित

रायपुर। सरपंच ईश्वरी साहू को छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 40(1) के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया गया है. सरपंच पर बिना पंचायत प्रस्ताव के 3 लाख 34 हजार 500 रुपये का आहरण करने का आरोप सिद्ध हुआ है. इसके साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 40(2) के तहत 6 वर्ष के लिए पंचायत अधिनियम के अधीन निर्वाचन और सहयोजन के लिए निरर्हित घोषित किया गया है. यह मामला जनपद पंचायत बलौदाबाजार अंतर्गत ग्राम पंचायत मोहतरा का है.

error: Content is protected !!