ब्रेकिंग-राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म, लोकसभा में किया गया अयोग्य घोषित

New Delhi 24 मार्च 2023: राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को खत्म कर दिया गया है। लोकसभा में उन्हें अयोग्य घोषित किया गया। अगर इस मसले पर राहुल गांधी को स्टे नहीं मिलता है तो वो छह साल तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। लोकसभा से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

बता दें कि मानहानि के मामले में सूरत की अदालत ने गुरुवार को ही राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी पर 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी का आरोप लगा था। जिसके खिलाफ राहुल के खिलाफ गुजरात भाजपा के विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था।

इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा था कि मानहानि मामले में दो साल की सजा पाते ही राहुल गांधी एक सांसद के रुप में अयोग्य स्वतः हो गए हैं। यह सजा अपने आप में विचित्र है। मीडिया में कपिल सिब्बल ने कहा कि कोर्ट ने बेशक राहुल गांधी की सजा को एक महीने के लिए निलंबित किया है लेकिन यह काफी नहीं है। सजा पर रोक लगने तक यह आप नहीं कह सकते कि उनकी सदस्यता खत्म नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि संसद की सदस्यता से वह अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं।

दरअसल, कानून कहता है कि 2 साल तक अगर किसी विधायक या सांसद को सजा होने पर उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। इसके बाद सजा खत्म होने पर भी वह 6 साल तक चुनाव लड़ने पर अयोग्य माना जाएगा। ये नियम कोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद लागू हो जाता है। ये नियम जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 (3) के तहत लागू होता है।

राहुल गांधी को 2 साल की सजा, जा सकती लोकसभा की सदस्यता, सूरत कोर्ट ने सुनाया फैसला

error: Content is protected !!