नई दिल्ली 8 नवम्बर 2022: बेंगलुरु की एक अदालत ने संगीत कॉपीराइट मामले में अभिनय करते हुए कांग्रेस और उसके आंदोलन ‘भारत जोड़ी यात्रा’ के ट्विटर हैंडल को अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश एमआरटी म्यूजिक की ओर से दायर एक याचिका पर दिया है।
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आदेश पारित करते हुए अदालत ने कहा कि यदि प्रथम दृष्टया साक्ष्य पेश किए जाने के बाद भी साउंड रिकॉर्ड के कथित अवैध उपयोग को प्रोत्साहित किया गया तो वादी को भुगतना होगा। इससे बड़े पैमाने पर कॉपीराइट का उल्लंघन होगा।
क्या है मामला ?
दरअसल, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। राहुल गांधी इन दिनों अपनी भारत जोड़ी यात्रा पर हैं। यात्रा को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया पर कई वीडियो साझा किए गए। इसमें कांग्रेस ने सुपरस्टार यश की फिल्म ‘केजीएफ’ के संगीत का इस्तेमाल किया है।
केजीएफ चैप्टर 2 फेम एमआरटी म्यूजिक ने कॉपीराइट एक्ट के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। एमआरटी म्यूजिक की शिकायत के आधार पर यशवंतपुर थाने में दर्ज इस प्राथमिकी में राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेट का नाम लिया गया है।
शिकायत में किया यह दावा
म्यूजिक लेबल द्वारा दावा किया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ी यात्रा के लिए तैयार किए गए मार्केटिंग वीडियो में उन्होंने फिल्म के गानों का इस्तेमाल किया है। हालांकि, ऐसा करने के लिए कांग्रेस से एमआरटी म्यूजिक की अनुमति/लाइसेंस नहीं मांगा गया था।
इन धाराओं के तहत दर्ज हुई एफआईआर
पार्टी और कांग्रेस के तीन नेताओं के खिलाफ धारा 403 (संपत्ति का बेईमानी से हेराफेरी), 465 (जालसाजी के लिए सजा), 120 धारा 403, 465 और 120 बी आर/डब्ल्यू धारा 34 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66 के तहत और कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 63 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।
वकील ने कही थी ये बात
इस मामले में एमआरटी म्यूजिक की ओर से एम नवीन कुमार ने कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस (आईएनसी) पार्टी द्वारा पोस्ट किए गए एक वीडियो में जब हमने केजीएफ के गानों को अपनी मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल होते देखा तो हम हैरान रह गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए बिना अनुमति के हमारे गाने का इस्तेमाल किया है। INC जैसी संस्था को भारतीय नागरिकों के लिए एक मिसाल कायम करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने खुद कानून तोड़ा है।
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