रायपुर 12 दिसंबर 2023. राजस्व अधिकारियो के लेकर अनेको शिकायते आम जन में रहती है पर एक अनुविभागीय अधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र से आगे जाकर राजस्व बोर्ड और संभाग आयुक्त के निर्णय को सुपरसीड करते हुए आदेश पारित किया है। अब पीड़ित ने इसकी शिकायत रायपुर संभाग आयुक्त से की है। जानकारीनुसार राजधानी के कारोबारी की जमीन साल 1972 में सीलिंग में निकल गई, सीलिंग में निकली जमीन का साल 1984 से 94 के बीच बिक गई। जमीन को करीब 8 किसानो ने खरीदा। इस दौरान जमीन पर कब्जा किसानो का रहा। पूरा मामला राजस्व न्यायालय, संभाग आयुक्त और राजस्व मंडल तक पहुंचा जहा कोर्ट जमीन पर किसानो का दावा गलत पाया। संभाग आयुक्त ने उक्त 22 एकड़ जमीन कारोबारी के नाम पर रजिस्टर्ड करने का आदेश दिया पर उसका पालन नहीं हो पाया।
बताते है कि राजस्व अनुविभागीय अधिकारी ने चुनाव आचार सहिंता के दौरान खेल कर दिया। सब सारा सिस्टम चुनावी मोड़ पर था तब एसडीएम ने संभाग आयुक्त के फैसले को सुपरसीड करते हुए जमीन किसानो के नाम पर करवा दिया और नामान्तरण भी करवा दिया। एसडीएम के दबाव में एक ही दिन में नामांतरण के साथ ऋण पुस्तिका भी बन किसानो को दे दिया गया। सब कुछ हवा की रफ़्तार से हुआ, जिसके बाद राजस्व अधिकारी पर सवाल उठ रहा है। पीड़ित कारोबारी ने संभाग आयुक्त कोर्ट में याचिका दाखिल किया है जहा जनवरी के पहले सप्ताह में पेशी होगी।
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