सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, याचिका खारीज, अब 2 जून को करना होगा सरेंडर

स्वतंत्र बोल
दिल्ली 29 मई 2024: 
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ल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है। केजरीवाल की ओर से 7 दिन जमानत अवधि बढ़ाने की अर्जी दी गई थी।

अर्जी खारिज होने के बाद 2 जून को अब केजरीवाल को सरेंडर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने यह कहते हुए आवेदन ठुकरा दिया कि सीएम केजरीवाल को नियमत जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की छूट दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने नहीं स्वीकारा अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए तुरंत सुनवाई का अनुरोध

 

 

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