आरटीओ में मार्शलो की नियुक्ति: टेंडर नियमों पर आपत्ति.. कंपनी विशेष को लाभान्वित करने बनाए नियम?

रायपुर 26 जनवरी 2022.  परिवहन विभाग प्रदेश भर के सभी चेक पोस्ट में मार्शल और सफाईकर्मियों की तैनाती करेगा। अब तक चेकपोस्ट में विभागीय अधिकारी ही गाड़ियों की जाँच करते थे, अब टेंडर द्वारा रखे गए मार्शल भी विभागीय कार्य करेंगे। जिसके लिए विभाग ने टेंडर जारी किया है। जिसके अनुसार प्रदेश भर के सभी चेक पोस्ट में 3-3 मार्शलो के साथ की कुल 48 मार्शलो की नियुक्ति की जायेगी, वही उतने ही सफाईकर्मी भी रखे जायेंगे। जिसके टेंडर नियमो को लेकर आपत्ति की है।

विभाग द्वारा टेंडर में कंपनी रजिस्ट्रेशन के साथ अनेक ऐसे नियम बनाये गए है जिससे अधिकतर कंपनिया टेंडर में शामिल नहीं हो सकती है। विभाग द्वारा रखे गए अंक गणित से सिर्फ एक कंपनियों विशेष को लाभ मिलेगा।

ऐसा है नियम-

विभाग ने तुलनात्मक अध्ययन के नाम पर नियम बनाये है जिसमे 25 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाली कंपनी को 25 अंक, 2000 कर्मचारी आपूर्ति करने वाली कंपनी को सर्वाधिक 10 अंक, 9 जिलों में मैनपावर सप्लाई में 10 अंक और 15 साल पुरानी कंपनी को सर्वाधिक 25 नंबर दिए जायेंगे। ऐसे में 14 साल पुरानी कंपनी भी टेंडर से बाहर हो जाएगी। मानव संसाधन आपूर्ति करने वाली कंपनियों अनुसार टेंडर कंपनी विशेष को देने उसके अनुसार बनाये गए है। टेंडर जमा करने की अंतिम तारीख 28 जनवरी है जो 31 जनवरी को खुलेगा। टेंडर में बनाये गए नियमो के बारे में जॉइंट कमिश्नर वेदव्रत सिरमौर ने कहा कि

“टेंडर नियमो को लेकर आपत्ति है तो लिखित में शिकायत करे..”  

 

 

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