यूपी में 7 लाख महिलाओं के साथ रेप… सीएम ममता बनर्जी के दावे ने देश की राजनीति में मचाई सनसनी

यूपी में 7 लाख महिलाओं के साथ रेप… सीएम ममता बनर्जी के दावे ने देश की राजनीति में मचाई सनसनी

West Bengal Anti Rape Bill: कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप (Kolkata Doctor Rape Murder Case) के बाद नृशंस हत्या मामले में जारी बवाल के बीच आज (3 सितंबर) ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) सरकार ने विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश (West Bengal Anti Rape Bill) कर दिया है। इसका नाम अपराजिता महिला और बाल विधेयक 2024 (Aparajita Woman and Child Bill) रखा गया है। विधायक पेश करते हुए सीएम ममता बनर्जी ने यूपी में 7 लाख महिलाओं के साथ रेप (7 lakh women were raped in UP) का दावा कर दिया, जिससे देश की राजनीति में सनसनी मच सकती है। वहीं मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के विधायक जहा खुद बलात्कार के आरोपी होते हैं, वहां वह चुप्पी क्यों साध लेती है।

ममता बनर्जी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा के विधायक जहा खुद बलात्कार के आरोपी होते हैं, वहां पर BJP चुप्पी क्यों साध लेती है। इसका भी जवाब देना जरूरी है। वहां पर इंसाफ तो दूर की बात है, वहां तो आरोपी जिसका बलात्कार करता है उस पीड़िता को भी खत्म कर दिया जाता है।

बंगाल सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बदलापुर, उत्तराखंड ओडिशा और कई अन्य जगह ऐसे कई मामले हैं। ये वे इलाके हैं, जहां दोषियों को सजा नहीं बल्कि पीड़िता को ही मौत के घाट उतार दिया गया। आप इसे इंसाफ कहते हैं.. शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह के इंसाफ पर। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि हमें लोगों को और ज़्यादा जागरूक करना पड़ेगा। खासतौर से बलात्कार के मामलों में जागरुकता बढ़ाने की आवश्यकता है. ये समाज के लिए बहुत नुकसानदायक है।कोलकाता: संदीप घोष के बुरे दिन शुरू, भरी अदालत में युवक ने जड़ा थप्पड़, लोगों ने दी गालियां, CBI ने 8 दिन की कस्टडी में लिया

इस बिल के अंदर क्या-क्या

  1. रेप, हत्या के केस में फांसी का प्रावधान
  2. इस बिल के अंदर चार्जशीट दायर करने के 36 दिन के अंदर मौत की सजा का होगा प्रावधान होगा.
  3. न सिर्फ रेप बल्कि एसिड अटैक भी उतना ही गंभीर अपराध है, जिसके लिए भी इस बिल में आजीवन कारावास की सजा देने का प्रावधान है.
  4. हर जिले में स्पेशल फोर्स-अपराजिता टास्क फोर्स बनाई जाएगी.
  5. यह अपराजिता टास्क फोर्स-रेप, एसिड अटैक या छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई करेगी.
  6. इस बिल में एक और काफी अहम चीज जोड़ी गई है, वो है कि अगर किसी ने पीड़िता की पहचान उजागर की तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
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